संसद में आज:किसानों के कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है - वित्त मंत्रालय

16/07/2022 03:30:11 p.m.

सस्ती दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) में एक ब्याज सबवेंशन योजना लागू कर रही है, जिसके तहत 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण 7 फीसदी प्रति वर्ष के ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है।

साथ ही, समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को 3 फीसदी प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4 फीसदी प्रति वर्ष हो जाता है। यह सुविधा पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों को 2 लाख रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए भी उपलब्ध है। इस बात की जानकारी आज वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में दी।

कराड ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।