कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया

26/02/2025 11:04:31 a.m.

कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए फसलों की खरीद सीमा को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य राज्यों को एमआईएस के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित करना है।

एमआईएस, पीएम-आशा योजना का एक घटक है, जो टमाटर, प्याज, आलू जैसी शीघ्र खराब होने वाली कृषि/बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अनुरोध पर लागू की जाती है। यह तब लागू होती है जब पिछले सामान्य सत्र की दरों की तुलना में बाजार मूल्य में कम से कम 10% की गिरावट होती है, ताकि किसानों को अपनी उपज को संकट में बेचने से रोका जा सके।

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, राज्य सरकारों को भौतिक खरीद के बजाय किसानों के बैंक खातों में बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और बिक्री मूल्य के बीच अंतर का भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया है। इसके अलावा, उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच मूल्य अंतर की स्थिति में, केंद्रीय नोडल एजेंसियों जैसे NAFED और NCCF द्वारा भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इन संशोधनों का उद्देश्य अधिक राज्यों को एमआईएस के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।

सोर्सेस: Agri ministry revises guidelines of Market Intervention Scheme to encourage states for implementation - The Economic Times